वाहन को किया जाएगा सीज
डीटीओ आदर्श राघव ने परिवहन की दरें निर्धारित कर सार्वजनिक स्थानों व अस्पतालों के बाहर लगाए बोर्ड
Jagran Plus, Kotputli news (धर्मवीर कुमावत)। कोरोना वायरस के गंभीर संक्रमण के बीच एम्बुलेंस चालकों द्वारा निरन्तर पीड़ितों से अवैध वसूली के मामले सामने आये हैं। जिस पर संज्ञान लेते हुए डीटीओ आदर्श राघव ने परिवहन की दरें निर्धारित कर सार्वजनिक स्थानों व अस्पतालों के बाहर बोर्ड लगाये हैं। डीटीओ राघव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम दस किमी पर 500 रूपये, जिसमें आना-जाना शामिल होगा। इसके उपरांत मारूति वैन, मार्शल मैक्स 12.50 रूपये प्रति किमी एवं टवेरा, इनोवा, बोलेरो, क्रूजर आदि 14.50 रूपये प्रति किलोमीटर व बड़ी एम्बुलेंस 17.50 रूपये प्रति किमी की दर से किराया ले सकेंगे। वाहन में ए.सी.का प्रयोग होने पर प्रति किमी एक रूपया अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकता है। कोविड मरीज व शव को लाने व ले जाने के लिए पीपीई किट (PPE-kit) एवं सैनेटाईजेशन के लिए प्रति चक्कर 350 रूपयों की अतिरिक्त राशि ली जा सकेगी। निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने पर एम्बुलेंस चालक के विरुद्ध कार्यवाही के साथ वाहन को भी सीज कर दिया जायेगा।
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