जागरण प्लस, सिरोही। संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग सिरोही ने एक आदेश जारी कर सभी संस्था प्रभारियों को निर्देशित किया है कि पशु चिकित्सा पर्ची में पशुपालक का पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर, एवं सभी पशुओं के टैग नंबर अंकित किया जाना अनिवार्य किया है।
जिसमें संयुक्त निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश कोली ने बताया है अगर बिना टैग वाले पशु को दवा दी गई तो उस पर्ची को फर्जी मानते हुए इसमें लिखी हुई दवाइयों की रिकवरी पशु चिकित्सा संस्था के प्रभारी से की जाएगी इसलिए पशुपालक का अपने पशुओं के टैग लगाना अनिवार्य हो गया है।
पशुपालक के पशु के कान पर टैग नहीं होगा उस पशुपालक को पशुपालन विभाग सिरोही अब दवा नहीं देगा पशु चिकित्सा के प्रभारी दवा पर्ची भी नहीं बना सकेंगे।