अब अस्पताल में 2 Lakh से ज्यादा कर सकेगे कैश भुगतान, Corona मरीजों को मिली राहत – Corona update

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Jagran plus news, Kotputli. निजी अस्पताल (Private Hospital), कोविड सेंटर, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम समेत सभी मेडिकल सेंटर अब दो लाख रुपए से ज्यादा की कैश पेमेंट ले सकते है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने ये छूट दी है। ये छूट 31 मई तक लागू रहेगी। जबकि कैश पेमेंट की सीमा तय नहीं की गई है।

दरअसल, इनकम टैक्स (Income tax) कानून की धारा-269ST देश में किसी भी व्यक्ति को 2 लाख रुपए से ज्यादा के नकद लेनदेन को रोकती है। सरकार ने 2017 में काला धन (Black money) के इस्तेमाल को रोकने के लिए ये नियम बनाया था। ये नियम कहता है कि अगर किसी को दो लाख रुपए से ज्यादा का लेनदेन करना है, तो उसे केवल चेक (Check), ड्राफ्ट (Draft), नेटबैंकिंग (Networking) या डिजिटल (Digital) तरीके से ही किया जा सकता है।

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) में इसी धारा को निलंबित करने के लिए एक याचिका दायर हुई थी। याचिका मनीषा गुप्ता ने दायर की थी। उनका कहना था कि अस्पताल दो लाख रुपए से ज्यादा की कैश पेमेंट (Cash payment) नहीं ले रहे हैं, जिससे मरीजों के इलाज में देर होने जैसी समस्या आ रही है। सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया था कि सरकार इस नियम के तहत छूट देने पर विचार कर रही है।

आदेश में कहा गया है कि दो लाख रुपए से ऊपर की कैश पेमेंट के लिए आधार कार्ड (Aadhar Card) या पैन कार्ड (Pan Card) देना होगा। आदेश के मुताबिक, मरीज का विवरण, भुगतानकर्ता का पैन (Pan) या आधार (Aadhar), मरीज और भुगतानकर्ता के बीच रिश्ते की जानकारी लेकर अस्पताल दो लाख रुपए से ज्यादा की कैश पेमेंट (Cash Payment) ले सकेंगे।

अधिकारियों का कहना है कि अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज और उनके रिश्तेदारों को पेमेंट को लेकर हो रही समस्याओं को दूर करने के लिए ये फैसला लिया गया है।