थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए फ़ास्ट टैग होगा जरूरी

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फास्ट टैग से जुड़े अनेक नियम जारी किए हैं। इससे पता चलता है कि सरकार फास्ट टैग को बढ़ावा दे रही है। नए नियमों के अनुसार अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को भी फास्ट टैग बनवाना अनिवार्य है। यह नियम 1 अप्रैल, 2021 से लागू किया जाएगा। 1 दिसंबर, 2017 से पहले बिके वाहनों पर अब फास्ट टैग अनिवार्य होगा। यह नियम जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा।

केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत फास्ट टैग को नए चार पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए 2017 से अनिवार्य कर दिया गया। उसकी आपूर्ति वाहनों के डीलर द्वारा की जानी थी। परिवहन वाहनों के लिए फास्ट टैग के फिट पाए जाने के बाद ही, फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए फास्ट टैग का फिट होना 1अक्टूबर, 2019 से अनिवार्य होगा।

सड़क परिवहन मंत्रालय ने टोल प्लाजा से 24 घंटे के अंदर वापसी पर मिलने वाले डिस्काउंट के लिए भी फास्ट है एक अनिवार्य कर दिया है।अभी डिस्काउंट उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने अपनी गाड़ियों पर फास्ट टैग लगा रखा है।