100 लोगों से अधिक भीड़ एकत्रित होने पर लगेगा ₹10000 जुर्माना👉🏼

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जागरण प्लस (जयपुर) 18 अक्टूबर। राज्य सरकार ने सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट व जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, एवं ब्लाक विकास अधिकारियों (बीडीओ), को उनके क्षेत्र में राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की पालना नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया है।
इस संबंध में गृह विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर विवाह एंव अत्यष्टि के अलावा किसी भी सामाजिक धार्मिक राजनीतिक एवं अन्य उद्देश्य से किए जाने वाले आयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति को अनिवार्य किया है। ऐसे किसी भी आयोजन में 100 से अधिक लोगों के एकत्रित होने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने, मास्क नहीं पहनने तथा बिना पूर्व अनुमति के आयोजन कर अधिनियम का उल्लंघन करने वाले आयोजन कर्ता के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी तथा ₹10000 जुर्माना लगाया जाएगा।

ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही करने के लिए संबंधित क्षेत्र के सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा ब्लॉक विकास अधिकारी अधिकृत होंगे।